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पक्षी से टकराने के बाद वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

पक्षी से टकराने के बाद वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

 पक्षी से टकराने के बाद वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

पक्षी से टकराने के बाद वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की आज वाराणसी हवाईअड्डे पर चिड़िया से टकराने की घटना के बाद आपात स्थिति में उतरना पड़ा। 


वाराणसी के जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके कर्मचारी सुरक्षित हैं और दूसरे विमान से लखनऊ की यात्रा करेंगे


अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को रविवार को एक पक्षी से टकराने के बाद वाराणसी एयरपोट पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा, "यहां (वाराणसी) से लखनऊ के लिए उड़ान भरने के बाद एक पक्षी सीएम के हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिसके बाद उसे यहां लैंडिंग करनी पड़ी।" 



वाराणसी के जिला धिकारी ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ और उनके कर्मचारी सुरक्षित हैं और दूसरे विमान से लखनऊ की यात्रा करेंगे । मुख्यमंत्री शनिवार को वाराणसी आए थे और समीक्षा बैठक करने के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की थी. 


इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को "सच्चाई की जीत" के रूप में देखा।


आदित्यनाथ ने ट्विटर पर साझा किया, "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री को गुजरात दंगों में दी गई क्लीन चिट सत्य की सफलता और जीत की घोषणा है। साजिशकर्ताओं को देश के लोगों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। "


उन्होंने 'महाभारत' का भी उल्लेख किया और कहा "शकुनियों ने सच्चाई के खिलाफ 'लक्षगृह' को सजाया लेकिन सच्चाई सुरक्षित रूप से सामने आई।" सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को राज्य में 2002 के दंगों में विशेष जांच दल (S I T) की क्लीन चिट को बरकरार रखा था और मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी।


तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2012 में एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की विरोध याचिका को खारिज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। पीठ ने कहा कि उसकी याचिका में कोई दम नहीं है। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया था। गोधरा ट्रेन में आग लगने के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए 68 लोगों में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। जकिया जाफरी ने एसआईटी की क्लीन चिट को 64 लोगों को चुनौती दी थी, जिसमें मोदी भी शामिल थे जो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

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