ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको RTO Test देने की जरूरत नहीं, आ गए RTO new Rules
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको RTO Test देने की जरूरत नहीं, आ गए RTO new Rules
Driving licence प्राप्त करने के लिए अब आपको आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जिन अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग केंद्रों पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें DL प्राप्त करते समय ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें इससे छूट दी जाएगी। हालांकि, आपको केंद्र में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक exam pass करनी होगी, जिसे ऑडिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।
5 साल के बाद renew होना चाहिए
मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग केंद्रों से ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने के बाद, ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना मददगार होगा। अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा दी गई मान्यता 5 साल के लिए वैध होगी और इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर कोर्स की अवधि 4 सप्ताह में अधिकतम 29 घंटे होगी।
पाठ्यक्रम को दो श्रेणियों अर्थात् सिद्धांत और व्यवहार में विभाजित किया जाएगा। मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह में 38 घंटे होगी। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क पर चलने वाले अन्य चालकों के साथ अच्छे व्यवहार और अनुशासन के बारे में महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाएंगी।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू / कॉपी
ड्राइविंग लाइसेंस उसमें लिखी तारीख तक वैध माना जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त 30 दिनों की अनुमति दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को परीक्षण से छूट दी जाती है यदि वह नवीनीकरण की तारीख से पांच साल के भीतर आता है। लेकिन लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख से वैध है।
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
https://parivahan.gov.in
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यदि आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, तो वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1-ए पीडीएफ फाइल में जमा करना होगा।
यदि आप इस अवधि के भीतर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको 200 रुपये के साथ स्मार्ट कार्ड शुल्क के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा।
रुपये का अतिरिक्त शुल्क।
राज्य या आरटीओ के मूल ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में, उस आरटीओ की NOC जमा करनी होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस विवरण की एक प्रति को संशोधित करने या प्राप्त करने के लिए
ड्राइविंग लाइसेंस विवरण में परिवर्तन या एक प्रति प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा
जिसमें मूल ड्राइविंग लाइसेंस और 200 रुपये शुल्क देना होता है।
यदि आवेदक मूल स्मार्ट कार्ड नंबर भूल गया है, तो वह जानकारी के लिए आवेदन कर सकता है, इस आवेदन में उसे अपना नाम, पता, जन्म तिथि के साथ 25 रुपये का शुल्क देना होगा।
यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता आदि बदलना चाहते हैं, तो आपको सादे कागज पर एक स्मार्ट कार्ड के साथ 200/- रुपये का शुल्क देना होगा।
आवेदन के साथ लाइसेंस जारी करने वाले मूल अधिकृत निकाय की एनओसी होनी चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
आवेदक को उसी दिन लर्निंग लाइसेंस प्राप्त होगा जिस दिन वह ज्ञान परीक्षण के लिए आमने सामने आएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक द्वारा बताए गए पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा।
आवेदक को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस व्यक्तिगत रूप से जारी किए जाएंगे
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